New Traffic Rules: नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी देने से पहले सावधान! माता-पिता को होगी इतने साल की जेल, साथ में जुर्माना भी

New Traffic Rules: नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी देने से पहले सावधान! माता-पिता को होगी इतने साल की जेल, साथ में जुर्माना भी

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  • Publish Date - July 23, 2024 / 05:35 PM IST,
    Updated On - July 23, 2024 / 05:35 PM IST

New Traffic Rules: शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस द्वारा कई नियम बनाए गए हैं। लेकिन, बहुत कम लोग ही हैं जो इसे फॉलों करते हों। आजकल तो नाबालिग बच्चे भी सड़कों पर तेज रफ्तार में वाहन चलाने लगे हैं, जिसके चलते कई बड़े हादसे हो जाते हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इन्ही हादसों को रोकने के लिए अब पंजाब सरकार यातायात नियमों को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। अब नाबालिग बच्चे सड़कों पर वाहन लेकर घूमते पाए जाएंगे तो उनके माता-पिता पर कार्रवाई की जाएगी।

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25 हजार जुर्माने के साथ 3 साल की जेल

जी हां, पंजाब सरकार ने ऐसे बच्चों के माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अगर अब कोई भी नाबालिग बच्चा सड़क पर गाड़ी दौड़ाता दिखा तो उसके माता-पिता को  25 हजार तक का जुर्माना और 3 साल कारावास में बिताना पड़ सकता है। ADGP ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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31 जुलाई से लागू होंगे नियम

New Traffic Rules: ADGP के ऑर्डर के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार चलाता है तो उसके मां-बाप या फिर वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी. इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को कहा गया. जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करें।

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