RG Kar Rape-Murder accused Sanjay Roy defends himself in court

RG Kar Doctor Rape-Murder Case: ‘मैंने कोई जुर्म नहीं किया मुझे फंसाया गया है’, आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में किया खुद का बचाव

RG Kar Doctor Rape-Murder Case: ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा

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Modified Date: January 20, 2025 / 04:17 PM IST
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Published Date: January 20, 2025 4:14 pm IST

कोलकाता: RG Kar Doctor Rape-Murder Case: पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सीबीआई के साथ ही परिवार वालों ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मामले को रेयर ऑफ द रेयर ना मानते हुए। उम्र कैद की सजा और 50 हजार रूपए की जुर्माना सुनाया है।

पीड़िता के वकील अनिसुर रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीबीआई और उन्होंने कोर्ट से आरोपी के खिलाफ फांसी के सजा की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने केस में उम्र कैद की सजा सुनिया है। इसके साथ हे पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये सरकार को मुआवजा के तौर पर देने को कहा।

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कोर्ट के फैसले से नाखुश दिखे लोग

RG Kar Doctor Rape-Murder Case: कोर्ट के फैसले लोग नाखुश दिखे और उनका कहना है कि, मामले में आरोपी को फांसी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट के बाहर जमा लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मामले में और लोग दोषी है। ऐसे में दूसरे लोगों के खिलाफ भी सजा सुनाई जानी चाहिए था।

आरोपी ने कोर्ट में खुद का बचाव किया

वहीं कोर्ट के फैसले से पहले आरोपी संजय रॉय ने अपने बचाव में उसने कहा कि उनसे कोई जुर्म नहीं किया और उसे जबरन फंसाया गया है। आरोपी ने अदालत में यह दावा किया कि वह निर्दोष है और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। इसलिए उसे इस केस से बरी किया जाएहालांकि कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। मामले में उसे दोषी पाए जाने पर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुनाया।

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कोर्ट ने 18 जनवरी को ठहराया था दोषी

RG Kar Doctor Rape-Murder Case: इससे पहले कोलकाता की सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का ऐलान आज हुआ।

पिछले साल 9 अगस्त को हुई थी घटना

पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की। इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया. संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया है।

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1. RG Kar Doctor Rape-Murder Case क्या है?

RG Kar Doctor Rape-Murder Case उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का दुष्कर्म और हत्या की गई थी। यह घटना पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई थी।

2. इस मामले में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा दी। इसके साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

3. क्या पीड़िता के परिवार को मुआवजा मिला?

जी हां, कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

4. आरोपी संजय रॉय का क्या बचाव था?

आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में यह दावा किया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया और उसे जबरन फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को ख़ारिज कर दिया।

5. इस मामले में फांसी की सजा की मांग क्यों की गई थी?

सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर और जघन्य अपराध माना गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयर नहीं माना।
 
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