हनीमून पर गे पार्टनर को साथ लेकर गया था पति, पत्नी से छिपाई थी ये बात, कोर्ट पहुंचा मामला

हनीमून पर गे पार्टनर को साथ लेकर गया था पति,! Husband took gay partner along on honeymoon, Wife Don't Know This

  •  
  • Publish Date - April 8, 2022 / 06:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

ठाणे: Husband took gay partner  समलैंगिकता छिपाने के आरोप में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए ठाणे के एक कोर्ट ने आरोपी पति को जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी पति पर उसकी ही पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका पति हनीमून पर अपने साथ समलैंगिक दोस्त को लेकर गया था, जो बात उसने छिपाई थी। वहीं, उसे “इम्प्रेस करने के लिए” फर्जी जॉब ऑफर भी दिखाया।

Read More: ‘मैं रणबीर को कंडोम का पैकेट गिफ्ट करना चाहूंगीं’.. जब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कही थी ये बात, ऋष‍ि कपूर का फूटा था गुस्सा 

Husband took gay partner  ठाणे की अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश आरएस गुप्ता ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा: “प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आरोपी ने धोखाधड़ी करने के इरादे से, शिकायतकर्ता के माता-पिता को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान पहुंचाकर और साथ ही शिकायतकर्ता के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाकर धोखाधड़ी की है।”

Read More: राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश की सबसे बड़ी खबर, ST चेहरे पर दांव लगा सकती है भाजपा 

एक नामी​ मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी और शिकायतकर्ता (30) ने ऑनलाइन मुलाकात के बाद पिछले नवंबर में शादी कर ली। प्राथमिकी में, महिला ने आरोप लगाया कि उसे अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप संदेशों और वीडियो के माध्यम से उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पता चला। यह पता चला कि वह मुंबई के दो पुरुषों के साथ संबंधों में था। जब पत्नी ने उससे इसके बारे में पूछा तो जब उसने चाकू से हमला किया।

Read More: भारत ने किया मिसाइल प्रणाली SFDR बूस्टर का सफल परीक्षण, रक्षामंत्री ने डीआरडीओ को दी बधाई 

महिला के वकील सागर कदम ने बताया कि शादी से पहले आरोपी ने उसे 14 लाख रुपए सालाना वेतन का फर्जी जॉब ऑफर लेटर दिखाया। कदम के साथ अभियोजक वीए कुलकर्णी ने बताया कि आरोपी ने इस तथ्य को दबाया कि वह शादी से पहले समलैंगिक था और शिकायतकर्ता को धोखा दिया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इरादा उसे बदनाम करने और परेशान करने का था और उसने राहत मांगी।

Read More: मुंबई आतंकी हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद को 31 साल की जेल, पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट ने सुनाई सजा