Pocso Court latest news
मुंबई : नाबालिग से रेप के मामले में सुनवाई करते हुए एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) का बड़ा बयान सामने आया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग का हाथ पकड़ना और उससे प्यार का इजहार करना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं, मामले में कोर्ट ने 28 साल के आरोपी को बरी कर दिया।
Pocso Court latest news : मिली जानकारी के अनुसार 28 साल के युवक के खिलाफ साल 2017 में 17 साल की लड़की को प्रपोज करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सबूत के आभाव में बरी कर दिया है।
Read More: होटल में चल रहा था अवैध धंधा, आपत्तिजनक हालत में 36 युवक-युवतियां गिरफ्तार
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए सबूत से ये कतई साबित नहीं होता कि आरोपी ने लगातार नाबालिग का पीछा किया है या उसे प्रताड़ित किया है। इस बात का भी कोई पुख्त सबूत नहीं है कि आरोपी ने नाबालिग को परेशान करने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया है। इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ पाने और बाद में बरी होने का हकदार है।
Read More: वित्त मंत्रालय आपको भी हर महीने देगा 1.30 लाख कैश? PIB ने बताई सच्चाई