Hit and run law update: खत्म हुई हड़ताल! अभी नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

Hit and run law update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा बरकरार रखी है'' और जो जुर्माना लगाया गया था, उसे रोक दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून नहीं लागू किया जाएगा।"

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  • Publish Date - January 2, 2024 / 10:03 PM IST,
    Updated On - January 2, 2024 / 10:35 PM IST

Hit and run law update: नईदिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की है।

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