K Ponmudi: तमिलनाडू के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी इसके साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की तरफ से पोनमुडी को सजा सुनाई है। वहीं बता दें कि पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पी. विसालक्षी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया गया।
आय से अधिक संपत्ति का आरोप
K Ponmudi: अभियोजन पक्ष का कहना था कि पोनमुडी ने द्रमुक शासन में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। जो आय के स्रोतों से अधिक थी। जिसके बाद मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने की संभावना जताई जा रही है फिलहाल अभी इस पर जो अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी उसके आधार पर स्पष्ट होगा।