कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा

कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा

  •  
  • Publish Date - September 19, 2024 / 06:49 PM IST,
    Updated On - September 19, 2024 / 06:49 PM IST

चेन्नई, 19 सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से लगभग 60 लोगों की मौत के मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी. कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी. बी. बालाजी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की लंबी दलीलें सुनने के बाद बिना तारीख बताए आदेश सुरक्षित रख लिया।

तमिलनाडु सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी. एस. रमन और अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रवींद्रन ने दलीलें रखीं। अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता आई.एस. इंबादुरई ने 19 जून को कल्लाकुरिची जिले में हुई घटना की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है।

भाषा जोहेब माधव

माधव