नई दिल्ली : MLA CT Ravi Got Bail : भाजपा विधायक सीटी रवि को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक सीटी रवि को जमानत दी है। सीटी रवि ने विधान परिषद में कांग्रेस मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इस मामले में सीटी रवि ने कहा, “कांग्रेस के आरोप झूठे हैं. वीडियो और ऑडियो की पुष्टि होने के बाद ही मैं बोलूंगा। अभी कुछ नहीं बोलूंगा… मैं एक ऐसा नहीं व्यक्ति हूं, जो किसी को पर्सनली गाली दे। मैंने उन्हें गाली नहीं दी, मुझे नहीं मालूम की उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैंने उनको लेकर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की है।”
इतना ही नहीं सीटी रवि ने पुलिस और कांग्रेस नेताओं पर उनको जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सीटी रवि की ओर से लिखित शिकायत भी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है उसके लिए कांग्रेस और पुलिस की जिम्मेदारी होगी। अरेस्ट के बाद सीटी रवि को बेलगावी जिला अदालत में पेश किया था, जहां पर उन्हें बेंगलुरु स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
MLA CT Ravi Got Bail : वहीं मामले में बीजेपी नेता के वकील चेतन ने बताया कि जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किए जाने की जानकारी हुई तो वह उनसे मिलने के लिए खानपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें रवि से मिलने नहीं दिया गया। वहीं मामले में बीजेपी नेता के वकील चेतन ने बताया कि जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किए जाने की जानकारी हुई तो वह उनसे मिलने के लिए खानपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें रवि से मिलने नहीं दिया गया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता सी.टी. रवि को जमानत दे दी।
सी.टी. रवि को कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कल विधान परिषद में उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।… pic.twitter.com/Dr74RrYefL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 20, 2024
MLA CT Ravi Got Bail : वकील चेतन बोले, “किसी भी आरोपी से पूछताछ के समय अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पुलिस थाने पहुंचने के डेढ़ घंटे बाद तक उनसे मिलने नहीं दिया गया था। जब सीटी रवि से मिले तो उन्होंने कहा कि वह एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। रवि ने अनुसार उनकी जान को खतरा है।” सीटी रवि के वकील ने ये भी आरोप लगाए कि लिखित शिकायत के बाद भी खानपुरा पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की।