रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस मामले में शनिवार को राजभवन से नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मुख्यमंत्री सोरेन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 (ए) के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मंतव्य राज्यपाल रमेश बैस को सौंप दिया था। अब राज्यपाल ने अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है।