नई दिल्ली: Bulldozer Action बुलडोजर एक्शन पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी।
Bulldozer Action जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो यह डेमोलेश का आधार नहीं हो सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएगा, तब तक बुलडोजर पर अंतरिम रोक वाला फैसला जारी रहेगा। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाए जाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी ही रहेगी।
Read More: #SarkarOnIBC24 : ‘पोस्टर वार’..गुटबाजी की बयान! पूर्व MLA Shakuntala Sahu की छिपाई तस्वीर
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ ऐसे जगह पर कार्रवाई होगी, जो सार्वजनिक स्थान है। इस जगह पर अतिक्रमण हटाने की छूट होगी। इस मामले में यूपी, एमपी और राजस्थान की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आज पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है? जिस पर एसजी तुषार ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं।