उच्च न्यायालय ने छात्रों को पाठ्यपुस्तक मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार की प्रशंसा की

उच्च न्यायालय ने छात्रों को पाठ्यपुस्तक मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार की प्रशंसा की

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  • Publish Date - July 4, 2024 / 08:21 PM IST,
    Updated On - July 4, 2024 / 08:21 PM IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक वितरण का काम पूरा करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार की प्रशंसा की।

उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिल्ली सरकार के अधिकारियों को पाठ्यपुस्तक वितरण में हुई देरी के लिए फटकार लगाई थी। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को सूचित किया कि किताबों को मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, ‘‘बहुत अच्छा, यह दिखाता है कि जहां चाह है वहां पर राह है।’’

अदालत ने इसी के साथ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी जिसमें सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद पाठ्यपुस्तक और वर्दी एवं कॉपी जैसे कानूनी लाभ मुहैया कराने में देरी का मुद्दा उठाया गया था।

एनजीओ का पक्ष अदलत में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने रखा।

भाषा धीरज देवेंद्र

देवेंद्र