उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने शरजील इमाम, अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया |

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने शरजील इमाम, अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने शरजील इमाम, अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

:   Modified Date:  July 4, 2024 / 06:27 PM IST, Published Date : July 4, 2024/6:27 pm IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमित शर्मा ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को खुद को अलग कर लिया।

इस मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम समेत अन्य आरोपी हैं।

ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की सूची में बदलाव के बाद ये मुकदमे न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए गए थे।

न्यायमूर्ति सिंह ने आदेश दिया कि इन मामलों को 24 जुलाई को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें “हममें से एक न्यायमूर्ति शर्मा सदस्य नहीं हों” और यह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन होगा।

इस मामले के अन्य आरोपियों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की युवा शाखा के नेता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर और जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान शामिल हैं।

इमाम, ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों का ‘साजिशकर्ता’ होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

भाषा नोमान देवेंद्र

देवेंद्र

 

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