नफरती भाषण मामला : अदालत ने काजल हिंदुस्तानी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
नफरती भाषण मामला : अदालत ने काजल हिंदुस्तानी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
(फाइल फोटो के साथ)
गिर सोमनाथ, 11 अप्रैल (भाषा) गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता काजल हिन्दुस्तानी द्वारा रामनवमी पर दिए गए कथित ‘‘नफरती भाषण’’ के मामले में दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
काजल के भाषण के चलते ऊना शहर में सांप्रदायिक झड़प हो गई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम गोहेल ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एम. असोदिया की अदालत ने काजल की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है।
गोहेल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि रामनवमी पर काजल के भाषण से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुईं, जिसके चलते बाद में सांप्रदायिक झड़प हुई।
काजल की जमानत अर्जी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सोमवार को सत्र अदालत का रुख किया था। काजल ने नौ अप्रैल को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि 30 मार्च को रामनवमी पर्व पर काजल के भाषण के कारण एक अप्रैल को ऊना शहर में साम्प्रदायिक झड़प हुई थी।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप

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