50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति, हरियाणा सरकार का फैसला

Corona cases decreased in Haryana : सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी। सरकारी ने नया आदेश जारी किया है।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति, हरियाणा सरकार का फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 07:47 pm IST
Published Date: January 29, 2022 12:29 am IST

चंडीगढ़। Haryana govt allows cinema halls  : हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 से संबंधित कुछ प्रतिबंधों में ढील दी और सीटों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई।

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हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित साफ-सफाई और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना होगा।’’

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Haryana govt allows cinema halls :  इससे पहले, एचएसडीएमए के पांच जनवरी को जारी एक आदेश में कहा गया था कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। शुक्रवार के आदेश में यह भी कहा गया है, ‘‘निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों (कक्षा 10 से 12 के लिए), पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, प्रशिक्षण संस्थानों को एक फरवरी से प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति है।’’

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