गुरुग्राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई

गुरुग्राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई

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  • Publish Date - July 3, 2024 / 08:13 PM IST,
    Updated On - July 3, 2024 / 08:13 PM IST

गुरुग्राम, तीन जुलाई (भाषा) गुरुग्राम की एक अदालत ने वर्ष 2021 में हत्या के प्रयास के एक मामले में व्यक्ति को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने बुधवार को दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर दोषी जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पुलिस के मुताबिक, शांति नगर इलाके में फल की रेहड़ी लगाने वाले रंजीत पर सात जून 2021 को सियाशरण दास ने लोहे के एक औजार से जानलेवा हमला किया था।

दास मोची का काम करता है।

पुलिस ने बताया कि रंजीत कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और छुट्टी मिलने के बाद उसने 15 जून 2021 को दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद सियाशरण दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 (गंभीर रूप से चोट पहुंचाने), 307 (हत्या के प्रयास) और 506 (आपराधिक मंशा) के तहत शिवाजी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

भाषा जितेंद्र प्रशांत

प्रशांत