नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर जारी की गई अनलॉक 5 की गाइडलान्स को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन में सख्ती जारी रहेगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी गईं गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं, 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर कोई सामाना को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी।
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बता दें कि 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलान्स जारी की थी। जारी निर्देश के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी थी। वहीं, गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी।
There shall be no restriction on inter-state and intra-state movement of persons and goods. No separate permission/approval/e-permit will be required for such movements: Ministry of Home Affairs (MHA)
— ANI (@ANI) October 27, 2020