नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाईड लाइन में लॉकडाउन 4 की अवधि में 31 मई तक कई सेवाएं बंद रहेगी इनमें पहले की तरह ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, धार्मिक स्थल, हवाई और रेल यातायात भी बंद रहेगा। होटल रेस्टोरेंट सभी बंद रहेंगे। पहले की तरह ही सभी राजनीतिक व बढ़े भीड़ वाले आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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नई गाइड लाइन के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने हिसाब से रेड आरेंज व ग्रीन जोन का निर्धारण कर सकेंगे। एक नया जोन जोड़कर बफर जोन भी बनाया गया है। बसों के संचालन के लिए भी राज्य सरकारें अपने नियम तय करेंगी। हॉटस्पाट पर पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी।
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देश में ट्रकों की आवाजाही को अनुमति दी गई है, स्टेडियम खुले रहेंगे लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी, खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। होटल रेस्टोंरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी पहले की तरह खुलेंगी लेकिन इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानों को खोलने का समय भी राज्य सरकार तय करेगी।
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नई गाइड लाइन के अनुसार शादी में 50 लोग व अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शासकीय कार्यालय खोलने की स्थिति पहले जैसे ही रहेगी यानि कि सुरक्षा मापदंडों को अपनाते हुए 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय खुलेंगे।
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लॉकडाउन 4 में 18 मई से नाइट कर्फ्यू का प्रावधान किया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सिर्फ़ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही निकलने की इजाज़त होगी। वहीं लॉकडाउन 4 में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के ख़तरे की जल्द पहचान में आरोग्य सेतु कवच है, दफ़्तर सुरक्षित बनाने के लिए उच्चतम कोशिशों में मालिक सुनिश्चित करें कि कॉम्पैटिबल फ़ोन वाले आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। ज़िला प्रशासन लोगों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने, हेल्थ स्टेटस अपडेट करने की सलाह दे।