GST ट्रिब्यूनल को मिली मंजूरी, 12 से घटाकर 5% की गई खाने की इन चीजों पर जीएसटी

GST Council's decision: कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं; मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं; नकली ज़री धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं।

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  • Publish Date - July 11, 2023 / 09:13 PM IST,
    Updated On - July 11, 2023 / 09:13 PM IST

GST Tribunal approved: नईदिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में जानकारी देते हुए बताया है कि आज 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। निर्मला सीतारमण ने बड़ी जानकारी देते हुए कि बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है।

GST latest update उन्होंने कहा कि हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा और उन पर पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा। जीएसटी कांउंसिल की 50वीं बैठक में फैसला लिया है। गाड़ियों के रजिट्रेशन का अब राज्यों को भी हिस्सा मिलेगा।

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वहीं कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं; मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं; नकली ज़री धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं।

GST परिषद की बैठक पर महाराष्ट्र में मंत्री सुधीर मुनगंटीवाार ने दिल्ली में कहा कि पहले एक कोर्ट के मामले में ‘गेम ऑफ स्किल’ और ‘गेम ऑफ चांस’ पर पुलिस विभाग को किस पर कार्रवाई करने की अनुमति है उस पर कोई फैसला सुनाया था। यह ऑनलाइन ‘गेम ऑफ स्किल’ और ‘गेम ऑफ चांस’ को लेकर टैक्स चोरी करने का काम करते थे। अब जो भी ऑनलाइन खेल हैं उस पर 28% कर लगेगा।

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