Govt Office Time Change: सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव, अब इतने बजे से शुरू होगा कामकाज, यहां की सरकार ने जारी किया आदेश

सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव, अब इतने बजे से शुरू होगा कामकाज, Govt Office Time Change due Air Pollution in Delhi Order issues

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  • Publish Date - November 16, 2024 / 01:17 PM IST,
    Updated On - November 16, 2024 / 01:17 PM IST

नई दिल्लीः Govt Office Time Change due Air Pollution भारत की राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की चपेट में हैं। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्टेशंस पर सुबह 7 बजे AQI 400+ दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में AQI सबसे ज्यादा 445 तक पहुंचा। यही वजह है कि देश की राजधानी में अब सरकारी ऑफिस के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30, दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम 6:30 और MCD के दफ्तर 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। इस संबंध आतिशी सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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Govt Office Time Change due Air Pollution कई प्रयासों के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या भयावह होती जा रही। कभी पराली के धुएं को दिल्ली के प्रदूषण की मुख्य वजह बताया जा रहा है, तो कभी गाड़ियों के धुएं को। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रदूषण की समस्या कई दशकों के अनियंत्रित विकास और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का परिणाम है। ऐसे में वायु प्रदूषण की मुख्य वजहों को समझने के साथ ही चरणबद्ध तरीके से इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने होंगे। दिल्ली की आतिशी सरकार भी अब ऐतिहाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के सभी प्राइमरी (5वीं क्लास तक) स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया गया था। अब छठी से 12वीं तक के स्कूलों के लिए मास्क अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। वहीं अब सरकारी ऑफिस के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30, दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम 6:30 और MCD के दफ्तर 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे।

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इन वाहनों पर बैन

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिगड़ती वायु गुणवत्ता का मुकाबला करें। सरकारी आदेश के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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