नई दिल्ली: Govt imposes ban on BS-III petrol vehicles राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत नौ दिसंबर तक शहर में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर ये वाहन रोड पर चलते मिलते हैं, तो जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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Govt imposes ban on BS-III petrol vehicles ग्रेप के तीसरे चरण के अनुसार, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों के संचालन पर रोक लगाई गई है। वहीं, आपातकालीन, सरकारी और चुनाव से संबंधित वाहनों पर रोक नहीं रहेगा। अगर कोई भी GRAP के नियम का उल्लंघन करता मिलता है तो उस पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह रोक 9 दिसंबर तक लागू रहेगी।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रविवार को रोक लगा दी थी। सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता मालूमी सुधार के साथ ‘‘बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज की गई।इससे एक दिन पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर” श्रेणी में दर्ज की गई थी।दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह आठ बजकर दस मिनट पर 363 रहा था।
Delhi govt imposes ban on plying of BS-III petrol and BS-IV diesel four-wheelers in city till Dec 9 in view of restrictions clamped by Centre's air quality panel under Stage III of Graded Response Action Plan
— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2022
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