चंडीगढ़ः Govt Gives TA and DA Facility of Sarpanch भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। गांव के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ग्रामीण को जाति-निवास समेत कई अन्य दस्तावेजों के लिए सरपंच के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। वैसे तो सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन उन्हें अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। यही वजह है कि अब हरियाणा सरकार अपने राज्य के सरंपचों के लिए खास योजना बना रही है। अब सरपंचों को विधायकों की तर्ज पर डीए और टीए दिया जाएगा।
Govt Gives TA and DA Facility of Sarpanch दरअसल, हरियाणा सरकार सरपंचों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के साथ-साथ अब कई और राहतें देने की तैयारी में है। सरपंचों को टीए (ट्रांसपोर्ट एलाउंस) और डीए (महंगाई भत्ता) दिया जाएगा। सरपंचों को विधायकों की तर्ज पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टीए मिलेगा। अभी विधायकों को 18 रुपये प्रति किलोमीटर भत्ता मिलता है। साथ ही अगर गांव में विधायक का कार्यक्रम होना है तो दस हजार, मंत्री का 20 हजार और सीएम का कार्यक्रम होता है तो सरपंच 50 हजार रुपये तक के बिल पास करा सकेगा। पहले मुख्यमंत्री के दौरे पर सरपंच को पांच हजार और मंत्री के दौरे के लिए तीन हजार रुपए खर्च राशि मिलती थी।
बताया जा रहा है कि दो जुलाई दो जुलाई को सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में इन घोषणाओं का ऐलान करेंगे। बता दें कि इससे पहले ही सरपंचों को दस लाख रुपये तक के कार्य बिना ई-टेंडरिंग के कराने पर सहमति बन चुकी है।