चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंतिम दिनों में नियमित किए गए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इन कर्मचारियों को अब पदोन्नति और एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) का लाभ मिलेगा। यह लाभ 13 जून 2024 से लागू किया जाएगा, जिससे लगभग 5,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। (Govt employees promotion order issued before new year) सरकार का यह निर्णय वर्ष 2014 की पॉलिसी के तहत लिया गया है, जो उन कर्मचारियों के हित में है जिन्हें उस समय नियमित किया गया था। हालांकि, इन पदोन्नतियों का क्रियान्वयन सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
इस संदर्भ में मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को दिए गए अंतरिम आदेश में इन कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया था। (Govt employees promotion order issued before new year) इसके बाद विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों से सरकार से स्पष्ट निर्देश मांगे जा रहे थे कि 2014 की नियमितीकरण नीति के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति और प्रथम एसीपी स्केल दिया जाए या नहीं।
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके करियर में नई उम्मीद जगेगी।
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नहीं, यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें वर्ष 2014 की पॉलिसी के तहत नियमित किया गया था।
यह आदेश 13 जून 2024 से लागू किया जाएगा।
जी हां, इन पदोन्नतियों का क्रियान्वयन सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
करीब 5,000 सरकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।