Advisory for television channels: नईदिल्ली। भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए एक एडवायजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टों/संदर्भों और विचारों/एजेंडा को कोई भी मंच देने से बचें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध/आतंकवाद के आरोप हैं और जो संगठनों से संबंधित हैं। कानून, संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित और सीटीएन अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित उचित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए।
read more: 24 सितंबर को अस्त हो रहे मंगल ग्रह, इन राशियों का होगा मंगल ही मंगल
यह मंत्रालय के संज्ञान में आने के बाद आया है कि एक विदेशी देश में एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले हैं, एक ऐसे संगठन से संबंधित है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उसे एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसमें उक्त व्यक्ति ने कई टिप्पणियां/टिप्पणियां कीं जो देश की संप्रभुता/अखंडता, भारत की सुरक्षा, एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक थीं और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी संभावना थी।
Govt of India issues an advisory for television channels to refrain from giving any platform to reports/references about and views/agenda of persons of such background including those against whom there are charges of serious crimes/terrorism and belonging to organizations which… pic.twitter.com/DEjCSymmAr
— ANI (@ANI) September 21, 2023