चंडीगढ़: Jobs to 75 Percent Youth बेरोजगारी आज देश की अहम समस्याओं में से एक है। हालांकि केंद्र और राज्य की सरकारें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के 75 प्रतिशत युवाओं को नौकरी देने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
Jobs to 75 Percent Youth मिली जानकारी के अनुसार राज्य के निजी उद्योगों में अब 50 हजार रुपए नहीं, बल्कि 30 हजार रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। इसे राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन ऐलनाबाद उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के इसे रोक दिया गया था।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों काे रोजगार अधिनियम, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020) के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा। इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।
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