जयपुर: राजस्थान में अब सभी दुकानें, शापिंग मॉल व व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात दस बजे तक खुल सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशानिर्देश में यह व्यवस्था दी गई है। गृह विभाग द्वारा सोमवार को जारी इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी। हालांकि इसमें प्रतिष्ठान संचालकों को बचाव के नियमों के पालन पर ध्यान रखना होगा।
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इसी तरह राज्य में पशु हाट मेलों व अन्य हाट मेलों का आयोजन भी जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर तथा कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा सकेगा। वहीं राज्य में प्रदर्शनी, सामाजिक समारोह व धार्मिक कार्यक्रम सुबह छह बजे से रात दस बजे तक जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर किए जा सकेंगे। इसमें अधिकतम उपस्थिति संख्या 200 है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में रात 11 बजे से अगले दिन तड़के पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
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