नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) राज्यसभा में विचार करने के लिए एक गैर-सरकारी विधेयक को मंजूरी दी गई है जिसमें देश में मीडिया सेवाओं के विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। सदन के एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।
माकपा सांसद वी शिवदासन के निजी विधेयक ‘भारतीय मीडिया सेवा (विनियमन और लाइसेंसिंग) विधेयक, 2024’ में देश में स्वतंत्र मीडिया सेवाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए मीडिया सेवाओं के विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण ‘भारतीय मीडिया सेवा बोर्ड’ की स्थापना का प्रावधान है।
बुलेटिन के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा महासचिव को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने सदन को विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है।
सरकारी खजाने से खर्च से जुड़े निजी सदस्यों के विधेयकों के लिए संबंधित मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है कि क्या ऐसे विधेयकों पर सदन द्वारा विचार किया जा सकता है।
भारतीय मीडिया सेवा (विनियमन और लाइसेंसिंग) विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय मीडिया सेवा बोर्ड के नाम से एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करेगी, जो मीडिया सेवाओं के कामकाज को विनियमित करेगा और देश में स्वतंत्र मीडिया सेवाओं को बढ़ावा देगा।
भाषा वैभव माधव
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