New rule under 7th pay commission 2021 : गुड न्यूज, सरकारी कर्मचारी हैं माता-पिता, तो मौत पर बच्चे को मिलेगी 1.25/माह तक पेंशन

New rule under 7th pay commission 2021 : गुड न्यूज, सरकारी कर्मचारी हैं माता-पिता, तो मौत पर बच्चे को मिलेगी 1.25/माह तक पेंशन

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  • Publish Date - June 25, 2021 / 04:18 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

New rule under 7th pay commission 2021 

दिल्ली। अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और CCS (पेंशन) नियमों के तहत कवर होते हैं, तो उनकी मौत पर उनके बच्चे या बच्चों को 1।25 लाख रुपये महीना तक की अधिकतम सीमा पर दो पेंशन मिल सकती है।

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हालांकि, ऐसे कुछ नियम मौजूद हैं, जो उन शर्तों को परिभाषित करते हैं, जिनके तहत पेंशन दी जा सकती है। केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेशन) नियम, 1972 के नियम 54 के सब रूल (11) के तहत, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मौत पर बच्चा या बच्चे मृत माता-पिता दोनों की पेंशन के लिए योग्य होंगे।

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सातवें वेतन आयोग के तहत नया नियम

हालांकि, सरकारी सेवा में सबसे ज्यादा भुगतान, सातवें वेतन आयोग के बाद 2,50,000 रुपये प्रति महीना किया गया है। इसलिए, पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी माता-पिता होने पर जीवित बच्चे या बच्चों के फायदे के लिए दो पेंशन सीमाओं में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

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विभाग के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, दो सीमाओं में बदलाव कर इन्हें क्रमश: 1।25 लाख रुपये प्रति महीना और 75,000 रुपये प्रति महीना किया गया है।

पेंशन की पुरानी सीमा

इससे पहले पेंशन की सीमा 45,000 रुपये प्रति महीना था, अगर बच्चा या बच्चे नियम 54 के सब रूल (3) में दी गई दर पर दो पेंशन लेते थे। अगर नियम 54 के सब रूल (2) में बताई गई दर पर दोनों परिवार की पेंशन भुगतान होती है, तो 27,000 रुपये की प्रति महीना पेंशन लागू होती है।

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45,000 रुपये और 27,000 रुपये प्रति महीने की ये सीमाएं CCS नियमों के रूल 54(11) के तहत सबसे ज्यादा भुगतान 90,000 रुपये प्रति महीना के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर पर हैं, जिसका छठें वेतन आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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