पणजी, 16 जनवरी (भाषा)बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने बृहस्पतिवार को विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 14 सितंबर 2022 को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने वाले आठ कांग्रेस विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था।
पिछले साल एक नवंबर को तावड़कर ने विधायक दिगंबर कामत, एलेक्सी सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीज और राजेश फलदेसाई के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी थी।
गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति (जीपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडानकर ने अयोग्यता याचिका दायर की थी। चोडानकर ने तावड़कर के फैसले के खिलाफ इस साल छह जनवरी को उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने बृहस्पतिवार को चोडानकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा।
इन आठ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने के बाद 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 28 हो गई थी।
भाषा धीरज माधव
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