फॉर्मूला-ई रेस मामला : अदालत ने रामाराव की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

फॉर्मूला-ई रेस मामला : अदालत ने रामाराव की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

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  • Publish Date - December 27, 2024 / 08:37 PM IST,
    Updated On - December 27, 2024 / 08:37 PM IST

हैदराबाद, 27 दिसंबर (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई 31 दिसंबर तक स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने फॉर्मूला-ई रेस मुद्दे के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को एसीबी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे इस मामले में रामाराव को 30 दिसंबर तक गिरफ्तार न करें। बीआरएस नेता ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इसके बाद एसीबी ने अदालत के पिछले निर्देश (रामाराव को गिरफ्तार न करने) को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। बीआरएस नेता के वकील ने शुक्रवार को एसीबी की याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 31 दिसंबर के लिए टाल दी।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए पहले दिया गया निर्देश 31 दिसंबर तक जारी रहेगा।

एसीबी ने 19 दिसंबर को रामाराव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला पिछले वर्ष फरवरी में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हैदराबाद में ‘फार्मूला-ई रेस’ आयोजित करने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से संबंधित है, जिसमें से कुछ भुगतान बिना किसी मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किया गया था।

रामाराव बीआरएस शासन के दौरान नगर प्रशासन मंत्री थे। उन्होंने पिछले साल हैदराबाद में रेस की मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश