प्रयागराज, 14 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने सजा पर रोक लगाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी।
सोलंकी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ द्वारा पारित किया गया।
अदालत ने इस मामले में सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की भी अपील खारिज कर दी।
जाजमऊ इलाके में डिफेंस कॉलोनी निवासी फातिमा के मकान में आगजनी करने के आरोप में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सात जून 2024 के अपने आदेश में कानपुर की एक विशेष अदालत ने सोलंकी और चार अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
कानपुर की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर मौजूदा अपील में जमानत के साथ ही सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी।
भाषा राजेंद्र खारी
खारी
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पंजाब: नगर निकाय चुनाव के तहत अपराह्न एक बजे तक…
25 mins agoशाह के इस्तीफे की मांग को लेकर मुहिम तेज करेगी…
25 mins agoपाकिस्तान : सैन्य अदालत ने पिछले साल नौ मई को…
40 mins ago