जयपुर, 20 नवंबर (भाषा) पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने बिजली विभाग के अभियंता से मारपीट के मामले में बुधवार को धौलपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
मलिंगा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अजा/जजा) अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया और वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मलिंगा के अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मलिंगा को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और आदेश का पालन करते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
धौलपुर जिले के बिजली विभाग के बाड़ी कार्यालय में 28 मार्च, 2022 को दो इंजीनियरों के साथ कथित तौर पर मारपीट के बाद विधायक मलिंगा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मलिंगा ने मई 2022 में जयपुर में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
इस साल पांच जुलाई को उच्च न्यायालय ने मलिंगा की जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें 30 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
मलिंगा ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
कांग्रेस ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मलिंगा को टिकट नहीं दिया तो वह भाजपा में शामिल हो गए। वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए।
भाषा पृथ्वी नोमान
नोमान