भाजपा के पूर्व विधायक समेत 6 लोगों को 7 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानें किस मामले में हुई सुनवाई

Kashiram Diwakar: भाजपा के पूर्व विधायक समेत 6 लोगों को 7 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानें किस मामले में हुई सुनवाई

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  • Publish Date - June 20, 2024 / 09:56 PM IST,
    Updated On - June 20, 2024 / 09:56 PM IST

रामपुर: Kashiram Diwakar भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर समेत छ लोगों को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कोर्ट ने पांच दोषियों पर एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया है।

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जानें क्या हे पूरा मामला

दरअसल, 15 जनवरी 2012 की रात शाहबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित राणा शुगर मिल में बवाल हुआ था। इसमें राणा शुगर मिल के उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह की ओर से शाहबाद कोतवाली में भाजपा के तत्कालीन विधायक काशीराम दिवाकर, भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता, किशन पाल, भारत, संजू यादव और मेघराज समेत 38 लोगों को नामजद करते हुए दो सौ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इन सभी पर चीनी मिल में घुसकर तोड़फोड़, फायरिंग, लूटपाट, मारपीट करने का आरोप था।

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जिसके बाद दंड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए गुरुवार को भाजपा के पूर्व विधायक समेत सभी छह दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) डाक्टर विजय कुमार ने पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, किशनपाल, भारत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश बाबू गुप्ता को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 1.06 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी संजू यादव पर एक अन्य आरोप में 70 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। सजा के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।

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