ओडिशा के आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के जुर्म में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा के आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के जुर्म में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - November 26, 2024 / 01:20 AM IST,
    Updated On - November 26, 2024 / 01:20 AM IST

बेरहामपुर, (ओडिशा), 25 नवंबर (भाषा) ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने सोमवार को कंधमाल जिले के बालीगुडा कस्बे में करीब पांच साल पहले आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के जुर्म में पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रूपाश्री चौधरी ने 22 गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया।

दोषी 10 दिसंबर 2019 को बालीगुडा के अभिमन्यु पांडा (46) की हत्या में शामिल थे।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पांडा बालीगुडा में जगन्नाथ मंदिर विकास समिति के सदस्यों में से एक था। दोषियों में से एक ने पांडा की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने पांडा को करीब से गोली मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने 29 दिसंबर, 2019 को कंधमाल और गंजम जिलों के विभिन्न इलाकों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।

भाषा योगेश नोमान

नोमान