सैन्य अधिकारी और उनकी महिला मित्र पर ‘‘हमला’’ करने के आरोप में ओडिशा के पांच पुलिसकर्मी निलंबित

सैन्य अधिकारी और उनकी महिला मित्र पर ‘‘हमला’’ करने के आरोप में ओडिशा के पांच पुलिसकर्मी निलंबित

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  • Publish Date - September 18, 2024 / 01:33 PM IST,
    Updated On - September 18, 2024 / 01:33 PM IST

भुवनेश्वर, 18 सितंबर (भाषा) ओडिशा पुलिस ने एक सैन्य अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने और उनकी महिला मित्र के साथ ‘छेड़छाड़’ के आरोप में भुवनेश्वर के भरतपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

पुलिस महानिदेशक वाई. बी. खुरानिया की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार, पांचों पुलिसकर्मियों को घोर दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित पुलिस अधिकारियों में निरीक्षक दीनकृष्ण मिश्रा, उप निरीक्षक बैसालिनी पांडा, दो महिला एएसआई सलिलामयी साहू और सागरिका रथ तथा कांस्टेबल बलराम हांसदा शामिल हैं।

सैन्य अधिकारी और उनकी महिला मित्र पर कथित हमले के बाद मिश्रा, सलिलामयी और बलराम का मंगलवार को ही तबादला कर दिया गया था।

पुलिस आदेश में कहा गया है, ‘‘आदेश के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान वे पुलिस आयुक्त भुवनेश्वर-कटक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे तथा ओडिशा सेवा संहिता के नियम 90 के तहत विशेष भत्ता और महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।’’

पश्चिम बंगाल में तैनात सैन्य अधिकारी और उनकी महिला मित्र ने रविवार सुबह भरतपुर पुलिस थाने में ‘रोड रेज’ की शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर दोनों का पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया।

सैन्य अधिकारी को कथित तौर पर 10 घंटे से अधिक समय तक हवालात में रखा गया था और उसकी महिला मित्र को एक महिला अधिकारी द्वारा एकांत कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उसके कपड़े उतारे गए तथा छेड़छाड़ की गई।

सैन्य अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि, पुलिस ने सैन्य अधिकारी की महिला मित्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

घटना के बाद भारतीय सेना की मध्य कमान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भरतपुर, ओडिशा के पुलिस थाने में एक सैन्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की घटना मीडिया में आई है। भारतीय सेना ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। आवश्यक कार्रवाई की गई है।’’

इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने दावा किया था कि दोनों थाने पहुंचे और रोड रेज की घटना के बारे में उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया तथा एक महिला पुलिसकर्मी सहित पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया।

डीजीपी के आदेश के बाद ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारी नरेंद्र कुमार बेहरा के नेतृत्व में अपराध शाखा की पांच सदस्यीय टीम ने रविवार सुबह घटना के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों से चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की तथा मामले के दस्तावेजों की जांच की।

उच्च न्यायालय ने महिला की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी और जांच अधिकारी तथा भरतपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक को बुधवार को वर्चुअल माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

भाषा यासिर शोभना

शोभना