नई दिल्लीः Important tips on Personal Finance मार्च महीने की शुरूआत हो गई है। इस महीने को वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना माना जाता है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरू हो जाएगी। मार्च महीने पर्सनल फाइनेंस (personal finance) से संबंधित कई ऐसे कार्य हैं जिसे समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। वरना आप पर भरी भरकम जुर्माना लग सकता है। दरअसल, 31 मार्च की तारीख को कई समय सीमाएं समाप्त हो रही हैं, जिनके लिए सरकार ने समय दिया है. इन कार्यों को समय रहते निपटा लेना बहुत जरूरी है. तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार में…
1. निवेश और टैक्स बचाने का मौका
Finish these 6 important tasks quickly मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 31 मार्च को समाप्त होने वाला है। विभिन्न वर्गों के तहत कर लाभ को अधिकतम करने का यह आखिरी मौका है। इस समय सीमा से अवगत होने के बावजूद, अधिकांश निवेशक अपनी आयकर योजना को अंतिम समय तक स्थगित कर देते हैं। अगर आपने अब तक अपने टैक्स सेविंग निवेश की योजना नहीं बनाई है, तो इसे जल्द से जल्द करें और निवेश की सामान्य गलतियों से बचें। अपना टैक्स बचाने के लिए, अनावश्यक जीवन बीमा पॉलिसी न खरीदें और टैक्स बचाने के लिए निवेश करने के लिए उधार लें। टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है।
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2. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर भुगतान करने की अंतिम तिथि: 15 मार्च, 2022
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको समय पर अपना टैक्स चुकाना होता है। वहीं जब आप एडवांस टैक्स (Advance tax) जमा करते हैं तो तय तारीख पर अपनी किस्त चुकानी होती है। वहीं जब टीडीएस यानी tax deducted at source या टीसीएस (TCS) के बाद कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा हो जाए। तो इस टैक्स को हर तिमाही में एक तय तारीख तक जरूरी तौर पर जमा करना होता है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक एडवांस टैक्स पेंमेंट नहीं करता है, तो धारा 234ए/234बी के तहत ब्याज लागू होगा। ध्यान रखें कि वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान करने से छूट दी गई है।
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3. पैन आधार लिंक करने की समय सीमा: 31 मार्च, 2022
अगर आपने अभी भी अपने आधार नंबर के साथ पैन को लिंक (PAN Aadhaar liking deadline) नहीं किया है, तो आप इसे हर हाल में 31 मार्च, 2022 से पहले कर लें। अगर इस तारीख तक आपका पैन आपके आधार नंबर से जुड़ा नहीं है, तो न केवल आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि आपको 1,000 रुपये जुर्माना भी भरना होगा। बता दें अगर एक बार आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप वित्तीय लेनदेन जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होंगे।
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4. बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा: 31 मार्च, 2022
अगर आप 31 दिसंबर 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, तो अभी आपके पास एक मौका है। आप तय तारीख 31 मार्च, 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। दरअसल, 1 जनवरी 2022 के बीच आयकर रिटर्न दाखिल किया गया और 31 मार्च, 2022 को विलंबित आईटीआर कहा जाएगा। देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये (5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए 1000 रुपये) का लेट फाइन लगाया जाएगा।
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5. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास: 31 मार्च, 2022
यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो आपने 31 मार्च, 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है, इसे सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब यह होगा कि टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है। नियम के मुताबिक, आम तौर पर उपलब्ध कटौती में धारा 80 सी में 1.5 लाख रुपये तक, एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये टैक्स लाभ, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर 50,000 रुपये टैक्स लाभ शामिल हैं।
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6. बैंक खाता KYC पूरा करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2022
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक केवाईसी अपडेट (Bank KYC update) करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है।