हैदराबाद: राज्य के लगभग आधे जिलों में कोरोना वायरस के नए मामलों की अच्छी-खासी संख्या सामने आने के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) अनिल कुमार सिंघल ने कहा कि कोविड-19 स्थिति की गहन समीक्षा करने और संक्रमण के मामलों को देखते हुए रात दस बजे से सुबह छह बजे के कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि गैर कर्फ्यू समय में भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी रहेगी। विवाह, समारोहों और धार्मिक कार्यक्रमों में 150 से अधिक लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए।
सिंघल ने कहा, ‘‘सभी समारोहों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून और भादंसं के तहत कार्रवाई होगी।’’ प्रधान सचिव ने जिलाधिकारियों, आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं।
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