रिश्वतखोरी के मामले में कार्यपालक अभियंता की छह साल कैद की सजा बरकरार

रिश्वतखोरी के मामले में कार्यपालक अभियंता की छह साल कैद की सजा बरकरार

रिश्वतखोरी के मामले में कार्यपालक अभियंता की छह साल कैद की सजा बरकरार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: September 8, 2020 7:23 pm IST

रांची, आठ सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में चाईबासा में भवन निर्माण के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सोनेलाल दास की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनायी गई छह साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा मंगलवार को बरकरार रखी।

न्यायमूर्ति एके चौधरी ने रिश्वतखोरी के मामले में सजायाफ्ता सोनेलाल दास की अपील खारिज कर दी और निचली अदालत से उन्हें मिली सजा को बरकरार रखा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और अभियोजन इसे साबित करने में कामयाब रहा। इसलिए निचली अदालत का आदेश सही है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में जब्त ठेकेदार के पैसों को उसे वापस देने का भी आदेश दिया।

 ⁠

सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो:एसीबीः के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने पीठ को बताया कि सोनेलाल दास चाईबासा के भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। ठेकेदार जितेंद्र चौबे को चाईबासा जिला स्कूल की मरम्मत काम मिला था। कार्य पूरा होने के बाद बकाया आठ लाख रुपये निर्गत करने के एवज में सोनेलाल दास ने ठेकेदार से डेढ़ लाख रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में बात अस्सी हजार रुपये पर तय हुई। शिकायत के बाद एसीबी ने 28 मार्च 2014 को सोनेलाल को अस्सी हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया। इनके आवास से छापेमारी के दौरान तीन लाख रुपये नकद भी बरामद हुए थे।

भाषा इन्दु अर्पणा

अर्पणा


लेखक के बारे में