नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में ‘बिचौलिये’ विनोद चौहान को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चौहान को राहत प्रदान की।
चौहान पर गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए उसे ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा दी गई कथित रिश्वत के नकद पैसे को हस्तांतरित करने का आरोप है।
चौहान को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चौहान को मई में गिरफ्तार किया था।
भाषा वैभव पवनेश
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