नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि केजरीवाल ने निचली अदालत के जिस आदेश को चुनौती दी है, वह दो महीने पुराना है न कि कोई नया आदेश है।
उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में एजेंसी द्वारा दर्ज शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है।
केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत के गुण-दोष पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जबकि शिकायत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्ज करायी गयी थी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सत्र अदालत के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी।
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने याचिका के गुण-दोष पर प्रारंभिक आपत्ति जतायी।
उन्होंने दलील दी कि केजरीवाल की याचिका दूसरी पुनरीक्षण याचिका है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 की आड़ में दायर की गई है और यह कानून में वर्जित है।
उन्होंने कहा कि जिस आधार पर यह याचिका दायर की गयी है, वही आधार निचली अदालत में दायर याचिका में थे।
वहीं, केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि जब ‘आप’ नेता को ईडी के सहायक निदेशक पद के एक अधिकारी ने समन जारी किए तो शिकायत उसी पद के दूसरे ईडी अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं करायी जा सकती।
वकील ने कहा कि समन पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उपलब्ध था लेकिन फिर भी दूसरे अधिकारी ने अदालत में शिकायत दर्ज करायी।
केजरीवाल के वकील ने कहा, ‘‘वह (केजरीवाल) जेल में उतना समय काट चुके हैं जिसके लिए वे (ईडी) उन्हें सजा दे सकते थे। ईडी के सहायक निदेशक जोगिंदर सिंह ने तीन समन जारी किए थे। लेकिन शिकायत एक अन्य सहायक निदेशक (संदीप शर्मा) ने दर्ज करायी…सवाल यह है कि क्या वह शिकायत दर्ज करा सकते हैं।’’
अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है।
केजरीवाल ईडी की शिकायत पर उन्हें पेश होने का निर्देश देने वाली एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत गए थे।
केजरीवाल ने, उन्हें जारी किए गए समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।
ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायतें दायर की थीं और अनुरोध किया था कि दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े मामले में जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा
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