आबकारी मामला: अदालत ने ईडी समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका 22 जनवरी के लिए सूचीबद्ध की

आबकारी मामला: अदालत ने ईडी समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका 22 जनवरी के लिए सूचीबद्ध की

आबकारी मामला: अदालत ने ईडी समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका 22 जनवरी के लिए सूचीबद्ध की
Modified Date: October 23, 2024 / 09:14 pm IST
Published Date: October 23, 2024 9:14 pm IST

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई 22 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दे उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी किए गए नौवें समन के मद्देनजर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा था।

 ⁠

उच्च न्यायालय की पीठ ने 20 मार्च को ईडी से याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च की शाम गिरफ्तार कर लिया था।

‘आप’ नेता वर्तमान में धन शोधन के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा हैं।

भाषा जितेंद्र पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में