आबकारी मामला : आप अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के खिलाफ न्यायालय का रुख करेगी

आबकारी मामला : आप अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के खिलाफ न्यायालय का रुख करेगी

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  • Publish Date - June 25, 2024 / 03:42 PM IST,
    Updated On - June 25, 2024 / 03:42 PM IST

नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधीनस्थ अदालत की ओर से दी गई जमानत पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक से असहमत है और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल को अधीनस्थ अदालत की ओर से मिली जमानत पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि अधीनस्थ अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश तथ्यों का उचित तरीके से आकलन करने में विफल रही एवं आप नेता की जमानत अर्जी पर विचार करने के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अधीनस्थ अदालत को एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने कहा कि वह शीर्ष अदालत का रुख करेगी। पार्टी ने कहा, ‘‘हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से असहमत हैं। हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।’’

अधीनस्थ अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।

ईडी ने अगले दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत’’ था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।

भाषा धीरज नरेश

नरेश