EWS Reservation : EWS के आरक्षण को चुनौती, आज से सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा मामले की सुनवाई

EWS reservation : EWS के आरक्षण को चुनौती, आज से सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा मामले की सुनवाई Supreme Court to hear on EWS reservation from today

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  • Publish Date - September 13, 2022 / 08:32 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

EWS reservation: नई दिल्ली। EWS को 10 फीसदी आरक्षण की व्‍यवस्‍था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत मामले में आज से सुनवाई शुरू करेगी। यह मामला चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पांच सदस्‍यीय पीठ के पास है। सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कई ऐतराज जाहिर किए गए हैं।

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EWS reservation: सुप्रीम कोर्ट इस EWS व्‍यवस्‍था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू करेगा। इस प्रावधान का विरोध करने वालों की दलील है कि यह संवैधानिक नजरिये से गलत है। आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण देने के प्रावधान को उन्‍होंने मजाक बताया है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इस पर सख्‍त आपत्ति जताई है।

यह मामला चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पांच सदस्‍यीय पीठ के पास है। 103वें संविधान संशोधन के जरिये गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण (EWS) की व्यवस्था की गई है।

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EWS reservation: सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ कई याचिकाएं दी गई हैं। इन पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में पांच जजों की बेंच गठित की गई है। यह पीठ आज यानी 13 सितंबर से याचिकाओं की सुनवाई करेगी। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण का दायरा 50% को पार कर गया है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सीमा से ज्यादा है।

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