EPFO Claim Rejected Reason: क्या आपका PF क्लेम भी हो रहा बार-बार रिजेक्ट?.. क्या है इसकी वजह और कैसे पूरा होगा क्लेम प्रोसेस, यहाँ देखें..

अगर आपका गलत या अधूरा KYC डॉक्यूमेंट होता है तो आपको पीएफ क्लेम के रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए, क्लेम करने से पहले हमेशा KYC से संबंधित सभी फॉर्मेलिटी पूरी करें।

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  • Publish Date - July 25, 2024 / 06:48 PM IST,
    Updated On - July 25, 2024 / 06:51 PM IST

EPFO Claim Rejected Reason: नई दिल्ली: प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रोविडेंड फंड (पीएफ) का पैसा उनकी रिटायरमेंट के लिए अहम निवेश में से एक माना जाता है। आप जहां जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा कटती है और इसे क्लेम करने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है।

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इसे क्लेम करने से भी जुड़े हुए कुछ नियम भी हैं लेकिन अक्सर लोगों को पीएफ क्लेम करने पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और पीएफ रिजेक्ट होने पर आप क्या कर सकते हैं।

EPFO Claim Status Check Online

EPFO Claim Rejected Reason: इन कारणों से रिजेक्ट होता है पीएफ क्लेम

  • 1.अगर आपका गलत या अधूरा KYC डॉक्यूमेंट होता है तो आपको पीएफ क्लेम के रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए, क्लेम करने से पहले हमेशा KYC से संबंधित सभी फॉर्मेलिटी पूरी करें।
  • 2.इसके अलावा अगर क्लेम करने के दौरान EPF डेटाबेस में रजिस्टर्ड डीटेल्स जानकारी और आपके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैच नहीं होती है तो ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस वजह से आपको आपकी पर्सनल डीटेल्स, जैसे नाम, जन्म तिथि और EPF खाता संख्या को चेक कर लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह आपके EPF अकाउंट से मेच हो रही हो।
  • 3.अगर आपका आधार UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक नहीं होगा तो आपका क्लेम EPFO की ओर से खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए आपको आधार से अपने UAN को लिंक कर देना चाहिए।
  • 4. इसके अलावा अगर आप विदड्रॉल नियमों का पालन नहीं करते हैं और सही फॉर्म नहीं भरते हैं तो भी आपका ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

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How to Fill EPF Form & Get Claim Online

EPFO Claim Rejected Reason: आपको EPFO के ऑफिशियल वेबसाइ पर मेंबर पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद मेन्यू में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करें। एक नया पेज ओपन होगा, यहां पर आपको Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद आप बैंक अकाउंट नंबर को वेरिफाई करें और certificate of undertaking को एक्सेप्ट करें। फिर आपको proceed for online claim को सेलेक्ट करें इसके बाद I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM – 31) को सेलेक्ट करें। फिर आपको पैसे निकालने का कारण बताना होगा और कितनी राशी आप निकालना चाहते हैं जानकारी देनी होगी। इसके बाद चेकबॉक्स पर मार्क करने के बाद ईपीएफ क्लेम का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

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