नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और उसने दिल्ली की एक अदालत से धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया।
विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने मामले में आरोप तय करने के संबंध में ईडी की दलीलें सुनीं।
ईडी के वकील ने कहा,“आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवाहों के बयानों सहित पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।”
अदालत ने जैन के खिलाफ आरोपों को लेकर एजेंसी से कुछ स्पष्टीकरण मांगा और सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी से कुछ सवाल पूछे।
अदालत ने कहा, “ईडी की ओर से आरोपों पर आंशिक दलीलें सुनी गईं। बहस के दौरान जांच अधिकारी (आईओ) से कुछ सवाल पूछे गए। आईओ ने स्पष्टीकरण देने के लिए रिकॉर्ड देखने के वास्ते समय मांगा। ईडी की ओर से शेष दलीलों के लिए सुनवाई 23 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध की जाए।”
अदालत ने 18 अक्टूबर 2024 को ‘सुनवाई में देरी’ और ‘लंबे समय तक जेल में रहने’ का हवाला देते हुए जैन को मामले में जमानत दे दी।
ईडी ने जैन को 30 मई 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।
भाषा नोमान शफीक
शफीक
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