इंजीनियर रशीद को फिलहाल अंतरिम जमानत या हिरासत में पैरोल नहीं, मामला एक जुलाई तक स्थगित

इंजीनियर रशीद को फिलहाल अंतरिम जमानत या हिरासत में पैरोल नहीं, मामला एक जुलाई तक स्थगित

  •  
  • Publish Date - June 22, 2024 / 08:37 PM IST,
    Updated On - June 22, 2024 / 08:37 PM IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का वित्तपोषण करने के मामले में 2017 में गिरफ्तार बारामूला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद शेख अब्दुल रशीद शनिवार को अंतरिम जमानत हासिल करने में असफल रहे और यहां की एक विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई एक जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से रशीद की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और एजेंसी को यह भी बताने को कहा कि वह सांसद के रूप में कब शपथ ले सकते हैं।

नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को 24, 25 और 26 जून को शपथ लेनी है।

सुनवाई के दौरान, रशीद के वकील ने शपथ लेने के लिए अपने मुवक्किल को हिरासत में पैरोल देने की मांग की और हाल के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली आबकारी ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए ऐसे ही राहत दी गई थी।

न्यायाधीश किरण गुप्ता ने कहा कि रशीद के खिलाफ लगाए गए आरोप सिंह पर लगे आरोपों से अलग हैं। रशीद को इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है।

एनआईए ने कहा कि वह ‘‘याचिकाकर्ता द्वारा शपथ ग्रहण की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए की गई प्रार्थना के संबंध में’’ संसद और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “यदि कोई जवाब हो तो एनआईए द्वारा एक जुलाई 2024 को संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

दिनांक 18 जून 2024 के आदेश के अनुसार, एनआईए को अदालत को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता/आरोपी संसद सदस्य के रूप में किस तिथि को शपथ ले सकते हैं।”

न्यायाधीश ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत देने की एनआईए की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

वकील वी. ओबेरॉय ने रशीद को जमानत पर रिहा करने की हिमायत करते हुए कहा कि रशीद ने चुनाव जीता है, लोग उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह संसद में उनका प्रतिनिधित्व करें।

वकील ने कहा, “शपथ लेना मेरा (रशीद का) संवैधानिक कर्तव्य है। मुझे शपथ लेने के लिए उनके सामने अनुनय-विनय करना पड़ रहा है। यह वाकई शर्मनाक है। अदालत जेल अधिकारियों और एनआईए को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे, या लोकसभा सचिवालय को ही यह निर्देश दे कि वह रशीद के शपथ लेने की तिथि तय करे।”

रशीद ने शपथ लेने और संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक तौर पर हिरासत में पैरोल की मांग की है।

रशीद 2019 से जेल में हैं, जब एनआईए ने उनके खिलाफ आतंकवाद का वित्तपोषण करने के मामले में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था। एनआईए ने वताली को कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्तपोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा नोमान सुरेश

सुरेश