उत्तराखंड। Electricity Subsidy: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर घोषणा की थी कि, बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सब्सिडी का दुरुपयोग करने वाले और गलत ढंग से सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं से अब दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। दरअसल, बिजली बिल में सब्सिडी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन से मंजूरी दी थी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई।
वहीं इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में एक किलोवाट और महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को विद्युत दरों में 50 प्रतिशत और हिम आच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट प्रतिमाह के बिलों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में अब तक करीब 30 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है।
Electricity Subsidy: इस दौरान कहा गया कि, सब्सिडी का लाभ लेने के लिए एक परिवार के एक ही घर में एक-एक किलोवाट के तीन बिजली कनेक्शन ले लिए गए। इस तरह से सब्सिडी की योजना का दुरुपयोग करने वालों से अब भुगतान की गई सब्सिडी की दोगुनी राशि बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। साथ में ऊर्जा निगम संबंधित विभागीय कार्मिक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
बिजली सब्सिडी एक सरकारी सहायता योजना है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में कुछ रियायत या छूट दी जाती है, ताकि उनका खर्च कम हो सके।
नहीं, बिजली सब्सिडी का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलता है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र होते हैं, जैसे कि निर्धन वर्ग या विशेष आय-स्तरीय उपभोक्ता।
बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, आपको संबंधित राज्य सरकार या बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होता है।
नहीं, बिजली सब्सिडी का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिल सकता है, यदि वे पात्र होते हैं।
बिजली सब्सिडी के तहत उपभोक्ताओं को उनके मासिक बिल पर एक निश्चित प्रतिशत की छूट मिल सकती है, जो उनकी आय, खपत, और राज्य की योजनाओं पर निर्भर करती है।