नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज गया है, चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगें। वहीं, 11 फरवरी को नतीजों के साथ तय हो जाएगा कि केंद्रशासित प्रदेश में अगली सरकार कौन बनाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधा दी है, इस बार राजधानी में रहने वाले 80 साल से ज्याद उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक नहीं जाना होगा। वे पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।
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बता दें कि मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान की सुविधा कुछ खास परिस्थितियों में मिलती है, अगर मतदाता सेना या सरकार के लिए काम करता है या चुनावी ड्यूटी के लिए अपने राज्य से बाहर है तो उसे ये सुविधा दी जाती है। वहीं एहतियातन हिरासत में लिए गए मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाती है। चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करने वालों की संख्या तय कर लेता है। इसके बाद खाली पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये मतदाता तक पहुंचाया जाता है। इस बार दिल्ली के चुनाव में ये सुविधा बजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भी मिलेगी।
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अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पोस्टल बैलेट भेजने की व्यवस्था नहीं है तो डाक सेवा के जरिये मतपत्र भेजा जाता है, अगर किसी कारण वोटर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो पोस्टल बैलेट वापस लौट आता है, चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन का सुझाव दिया था, इसके बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 22 अक्टूबर, 2019 को चुनाव नियम, 1961 में संशोधन किया था। संशोधन के बाद दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को ‘एब्सेंटी वोटर लिस्ट’ में शामिल करने की इजाजत मिल गई है।
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