नई दिल्लीः Educational institutions will not open देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों पर लगे ऑड-ईवन नियम हटा दिया गया है। लेकिन नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Delhi) अभी भी जारी रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है।
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Educational institutions will not open जानकारी के मुताबिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया है कि रेस्टोरेंट, पब और बार और सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम होंगे। वहीं शादी समारोह पर भी पाबंदी कम की गई है और अधिकतम 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि समारोह स्थल पर अधिकतम 200 या क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे।
एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रहेंगे बंद
डीडीएमए की बैठक में दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। स्कूलों को खोलने पर फैसला अगली बैठक में किया जा सकता है।
Delhi | Weekend curfew,odd-even for shops to go. Night curfew to continue.Schools' opening to be taken up in next DDMA meet.Weddings to be held with max 200 people or 50% capacity. 50% capacity for bars, restaurants&cinema halls. Govt offices to operate with 50% capacity: Sources
— ANI (@ANI) January 27, 2022