Hemant Soren Bail: हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ ED ने खटखटाया SC का दरवाजा, कहा- हाईकोर्ट का आदेश गैरकानूनी

ED filed a petition in SC against Hemant Soren: हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ ED ने खटखटाया SC का दरवाजा, कहा- हाईकोर्ट का आदेश गैरकानूनी

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  • Publish Date - July 9, 2024 / 08:31 AM IST,
    Updated On - July 9, 2024 / 08:31 AM IST

ED filed a petition in SC against Hemant Soren: रांची। ईडी ने धन शोधन मामले में झामुमो नेता हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इतना ही नहीं बल्कि ईडी ने जमानत के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दाखिल की है। वहीं जानकारी के मुताबिक ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी पक्षपातपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।

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जानें क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे के आरोप में इडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। पीएमएलए कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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ED filed a petition in SC against Hemant Soren: न्यायालय ने 28 जून 2024 को अपना फैला सुनाया और हेमंत सोरेन को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हेमंत सोरेन जमानत देने के लिए पीएमएलए की धारा-45 में निर्धारित दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। हाइकोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने के दिन ही निचली अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था।

 

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