केटी रामा राव के खिलाफ ईडी मामला धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत नहीं आता: बीआरएस नेता कुमार

केटी रामा राव के खिलाफ ईडी मामला धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत नहीं आता: बीआरएस नेता कुमार

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  • Publish Date - December 28, 2024 / 07:39 PM IST,
    Updated On - December 28, 2024 / 07:39 PM IST

हैदराबाद, 28 दिसंबर (भाषा) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता बी विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में भुगतान अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज किया गया मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नहीं आता।

कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि पार्टी इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि कोई धनशोधन नहीं हुआ है और पीएमएलए के तहत आरोपों का कोई आधार नहीं है।

बीआरएस नेता मन्ने कृषांक ने रामा राव के खिलाफ फॉर्मूला-ई मामले को ‘‘राजनीति से प्रेरित’ करार दिया।

इस मामले की जांच तेलंगाना सरकार का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भी कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार के दौरान हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में रामा राव और कुछ अन्य को अगले महीने पूछताछ के लिए बुलाया है।

संघीय एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पिछले सप्ताह धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या प्राथमिकी दर्ज की थी।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव को सात जनवरी को बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।

रामा राव (48) के खिलाफ जांच फरवरी 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से संबंधित है, जिसमें से कुछ विदेशी मुद्रा थी। राव ने इन आरोपों को खारिज किया है।

भाषा शोभना नेत्रपाल

नेत्रपाल